केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल (Governors of Union Territories in Hindi) –
केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल (Governors of Union Territories in Hindi) –
केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल
एक गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांच साल के लिए नियुक्त किया जाता है। हमारे पास सभी सरकारी और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए पीडीएफ फाइलों के साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपालों की एक क्यूरेट सूची है।
केंद्रशासित प्रदेश क्या हैं?
एक केंद्र शासित प्रदेश भारत में एक विशेष विभाग होता हैं, जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं। और एक प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल है।
प्रशासक का कार्य होता भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता हैं वह भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता हैं।
भारत का संविधान सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों को विनिमय करने में भारत के राष्ट्रपति को अंतिम शक्ति प्रदान करता है। वर्तमान में, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, भारत के नौ केंद्र शासित प्रदेशों में से, दिल्ली, पांडिचेरी, और जम्मू-कश्मीर की अपनी विधानसभाएँ हैं।
प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की अपनी एक राजधानी या प्रशासन का मुख्य क्षेत्र होता है, जिनकी केंद्र शासित प्रदेशों के सभी राज्यपालों की निश्चित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ होती हैं।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें